मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में डायल 112 सेवा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने BVG कंपनी की याचिका खारिज करते हुए EMRI कंपनी का ठेका बरकरार रखा है और टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया।
दरअसल, BVG कंपनी ने EMRI पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ठेका हासिल करने का आरोप लगाया था और इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच में हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को सही माना और स्पष्ट किया कि टेंडर प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। इसके साथ ही 972 करोड़ रुपए के डायल 112 प्रोजेक्ट पर EMRI कंपनी का ठेका यथावत रखने का आदेश दिया गया।



