भोपाल संवाददाता:रोशनी बिसेन
महाराष्ट्र में अवैध रूप से संचालित डांस बारों पर रोक लगाने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विधानसभा में एक नया विधेयक पेश किया है, जिसके तहत अब ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूज़िक के लाइसेंस का इस्तेमाल डांस बार चलाने के लिए नहीं किया जा सकेगा।
प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, होटल, बार और रेस्तरां में ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूज़िक की अनुमति अब महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के बजाय 2016 के डांस बार कानून के तहत दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे लाइसेंस के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और अवैध डांस बार संचालन पर प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी।
क्यों लाया गया नया कानून?
सरकार के अनुसार, कई होटल और रेस्तरां ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूज़िक का लाइसेंस लेकर उसकी आड़ में डांस बार संचालित कर रहे थे। इसी कानूनी खामी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है।
क्या बदलेगा?
फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 33 के तहत पुलिस आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट संगीत, नृत्य और अन्य सार्वजनिक प्रस्तुतियों के लिए लाइसेंस जारी करते हैं। नए विधेयक के लागू होने के बाद डांस और ऑर्केस्ट्रा से जुड़े लाइसेंस 2016 के डांस बार कानून के प्रावधानों के अनुसार जारी किए जाएंगे।
फडणवीस सरकार का संदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले भी कह चुके हैं कि कुछ लोग कानूनी खामियों का फायदा उठाकर ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस के नाम पर डांस बार चला रहे हैं। सरकार का उद्देश्य इस रास्ते को बंद करना और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है।
यदि यह विधेयक कानून का रूप लेता है, तो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा का लाइसेंस लेकर डांस बार चलाना संभव नहीं होगा, जिससे अवैध संचालन पर प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है।



