भोपाल।
राजधानी भोपाल की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर राज्य सरकार, नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) को कड़ी फटकार लगाई है।
NGT ने विशेष रूप से पुराने शहर के कमल खान इलाके और अन्य रिहायशी क्षेत्रों में चल रही अवैध प्लास्टिक रीसायकल फैक्ट्रियों को तुरंत शहर से बाहर निकालने के आदेश दिए हैं। साथ ही, NGT ने सरकार से वायु गुणवत्ता सुधार के लिए कार्ययोजना भी मांगी है।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके।
साल 2022 में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, रोजाना 10 से 12 टन प्लास्टिक कचरा नगर निगम के ट्रांसफर स्टेशनों और आदमपुर छावनी कचरा स्टेशन पर पहुंच रहा है। यह कचरा अवैध रूप से रीसायकल किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है।
NGT ने राज्य सरकार, नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) को इस समस्या का तत्काल समाधान निकालने और अवैध फैक्ट्रियों को शहर से हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
NGT ने चेतावनी दी है कि अगर दिए गए निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो ट्रिब्यूनल सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। अवैध प्लास्टिक रीसायकल फैक्ट्रियों और बढ़ते वायु प्रदूषण पर यह कदम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है।



